हिट एंट रन केस में पीड़ित परिवार को मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवाजा
3 महीने के अंदर किया जाएगा भुगतान
सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के अनुसार, पीड़ित और उसके परिवार वालों को मुआवजे की राशि 3 महीने के अंदर उनके बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी। हर्जाना राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट को पहले ही भरोसा दिया था कि हिट एंड रन केस में पीड़ित के परिवार वालों को पहले से ज्यादा मुआवजा राशि दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, नेशनल रेकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2020 में 45000 मौतें हिट एंड रन केस में हुई हैं।
मोटर वीकल एक्सीडेंट फंड बनेगा
परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन केस के अलावा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के परिवार वालों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। इस आदेश के अनुसार, गंभीर से रुप से घायल व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख रुपये और मौत होने पर परिवारजनों को 5 लाख रुपये की तत्काल मदद की जाएगी।
मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार जल्द ही एक मोटर वीकल एक्सीडेंट फंड की स्थापना की जाएगी। इस फंड के अनुसार, पीड़ित परिवार को तत्काल मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जिससे मुआवजा देने में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए।